जनशिकायतों पर बड़ी कार्रवाई, दमोह डी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान का लाइसेंस निरस्त

स्थान: दमोह (मध्य प्रदेश)
मुख्य कार्रवाई कर्ता: श्री प्रताप नारायण यादव (जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दमोह) मुख्य समाचार (Headline)

“नियमों की अनदेखी और मनमाने दामों पर शराब बेचने वालों पर प्रशासन का चाबुक; दमोह डी की कंपोजिट शराब दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त।”

मामले का संक्षिप्त विवरण

दमोह जिले के ‘दमोह डी’ क्षेत्र में संचालित एक “देशी/अंग्रेजी कंपोजिट शराब दुकान” के खिलाफ लंबे समय से स्थानीय जनता द्वारा गंभीर शिकायतें मिल रही थीं। सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक) और अन्य माध्यमों से लगातार मिल रही फीडबैक का संज्ञान लेते हुए दमोह के जिला कलेक्टर श्री प्रताप नारायण यादव ने पुलिस बल और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान में कई गंभीर अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

निरीक्षण के दौरान पाई गईं प्रमुख अनियमितताएं

प्रशासनिक टीम द्वारा मौके पर की गई जांच में निम्नलिखित कमियां और अवैध गतिविधियां सामने आईं:

  • निर्धारित स्थान का उल्लंघन: शराब दुकान को जिस स्वीकृत और वैध स्थान के लिए लाइसेंस दिया गया था, वहां दुकान न चलाकर उसे किसी अन्य स्थान पर (अवैध रूप से) संचालित किया जा रहा था।
  • ओवररेटिंग (मनमाने रेट पर बिक्री): उपभोक्ताओं से तय मूल्य से अधिक (जैसे कि वीडियो में ₹180 का जिक्र है) वसूलने और मनमाने दामों पर शराब बेचने की पुष्टि हुई।
  • रेट लिस्ट का न होना: दुकान परिसर में या उसके बाहर नियमानुसार अनिवार्य ‘ब्रांड और रेट लिस्ट’ प्रदर्शित नहीं की गई थी।
  • स्टॉक और दस्तावेजों में विसंगति: कलेक्टर द्वारा दुकान के रजिस्टर, स्टॉक बुक और संबंधित फाइलों की जांच करने पर गंभीर विसंगतियां और अनियमितताएं (Irregularities) दृष्टिगत हुईं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का आधिकारिक बयान

कार्रवाई के बाद जिला कलेक्टर श्री प्रताप नारायण यादव ने अपने आधिकारिक बयान में कहा:
“जनता द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फीडबैक के माध्यम से शिकायतें मिल रही थीं कि दमोह डी स्थित इस कंपोजिट दुकान पर मनमाने रेट पर शराब बेची जा रही है और अवैध रूप से स्वीकृत स्थान के बजाय कहीं और दुकान का संचालन किया जा रहा है।


इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हमारे द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण और जांच की गई। जांच के दौरान दुकान में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है और इस दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। भविष्य में भी यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

प्रशासन का कड़ा संदेश

इस बड़ी कार्रवाई से जिले के अन्य मदिरा ठेकेदारों और नियमों का उल्लंघन करने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित और शासकीय नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भी लाइसेंसधारी निर्धारित स्थल के अलावा कहीं और व्यवसाय करता है या ओवर रेटिंग में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कदम उठाए जाएंगे।
रिपोर्टर: अशोक कुमार (आर्टिकल 19 न्यूज)

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