किसानों से गाली-गलौज करने वाले प्रभारी राजस्व निरीक्षक सह पटवारी महेंद्र जैन तत्काल प्रभाव से निलंबित, एसडीएम पथरिया की बड़ी कार्रवाई


​स्थान: पथरिया (दमोह, म.प्र.)
आर्टिकल 19 न्यूज संवाददाता

पथरिया : सोशल मीडिया पर किसानों के साथ अभद्र व्यवहार और खुलेआम गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल होने के बाद, प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी (एसडीएम) पथरिया ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का नंबर 09 (रजवांस), महेंद्र जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासकीय आदेश के अनुसार, पटवारी का यह कृत्य शासकीय सेवा नियमों के सर्वथा विपरीत और प्रशासनिक गरिमा को धूमिल करने वाला पाया गया है।
​वायरल वीडियो के बाद जागा प्रशासन


​प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में प्रभारी राजस्व निरीक्षक महेंद्र जैन अपने कार्यालय में शासकीय कार्य से आए किसानों के सामने अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग और गाली-गलौज करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो के सामने आने के बाद क्षेत्र के किसानों और आम जनता में भारी आक्रोश था, जिससे शासन-प्रशासन की छवि पर भी सवाल उठ रहे थे।


​कारण बताओ नोटिस का जवाब मिला असंतोषजनक
​मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम पथरिया द्वारा आरोपी कर्मचारी महेंद्र जैन को तत्काल ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी कर जवाब मांगा गया था। श्री जैन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की समीक्षा करने के बाद, जांच अधिकारियों और एसडीएम ने उनके जवाब को पूरी तरह से असंतोषजनक, तथ्यहीन और प्रशासनिक मर्यादा के प्रतिकूल माना।


​आदेश के मुख्य बिंदु और कड़े निर्देश:
​सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन: पटवारी महेंद्र जैन का यह आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत पदीय संव्यवहार में अशिष्टता प्रदर्शित करने और शासकीय सेवक की अपेक्षाओं के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचरण माना गया है।


​मुख्यालय का निर्धारण: निलंबन की इस अवधि में श्री जैन का मुख्यालय तहसील कार्यालय पथरिया नियत किया गया है। उन्हें बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
​जीवन निर्वाह भत्ता: निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा।
​तहसीलदार को सौंपी गई 15 दिनों में जांच की जिम्मेदारी
​अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय (भू-अभिलेख शाखा) दमोह को सादर सूचनार्थ भेजी गई है। इसके साथ ही, तहसीलदार पथरिया को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित पटवारी के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच करते हुए आगामी 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें। प्रशासन ने रजवांस हल्का नंबर 09 का प्रभार किसी अन्य जिम्मेदार पटवारी को तत्काल सौंपने के भी निर्देश दिए हैं।
​जनता में संतोष: प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से शासकीय कार्यालयों में जनता और किसानों के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने का एक कड़ा संदेश गया है। क्षेत्र के किसान संगठनों और नागरिकों ने इस निलंबन आदेश का स्वागत किया है।

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